पेट्रोल-डीजल की खरीद पर सरकार ने तय की लिमिट, जानिए क्या है नया नियम और कितना ले सकते हैं तेल

केंद्र सरकार ने डीजल-पेट्रोल खरीद के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहकों के पेट्रोल पंप से अब ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी गई है।






पेट्रोल-डीजल की खरीद पर सरकार ने तय की लिमिट (AI जनरेटेड तस्वीर)

HighLights

  1. औद्योगिक, व्यावसायिक ग्राहकों को पेट्रोल पंप से तेल खरीद पर रोक

  2. थोक खरीदारों को अब केवल बल्क सेल प्वाइंट से मिलेगा ईंधन

  3. एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल खरीदने की सीमा तय




डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने डीजल-पेट्रोल की लिमिट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंप से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। आइए जानते हैं सरकार ने पेट्रोल पंप से डीजल-पेट्रोल खरीदने के लिए यह पाबंदी क्यों लगाई है और इसके नियम क्या हैं?


यह पाबंदी शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक (Industrial), व्यावसायिक (Commercial) और संस्थागत (Institutional) जैसे बड़े उपभोक्ताओं को तेल अब पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा। इन्हें अपनी जरूरत का ईंधन केवल 'बल्क सेल प्वाइंट्स' (थोक केंद्रों) से ही खरीदना होगा।

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